मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और ईवीएम-वीवीपैट की एफएलसी को लेकर डीएम की बैठक
कुशीनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने और विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के लिए ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की तैयारियों पर चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि 01 अक्टूबर 2026 से मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभियान चल रहा है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान छूटे पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। सभी बीएलओ के पास फॉर्म-6 उपलब्ध हैं। राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें आवेदन के लिए प्रेरित करें।
विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के क्रम में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत इंजीनियरों के माध्यम से ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की एफएलसी का कार्य 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होना प्रस्तावित है। राजनीतिक दलों से अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नामित करने और उनके दस्तावेज समय से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
बैठक के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निर्वाचन कार्यालय स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया और एफएलसी की तैयारियों का जायजा लिया।
कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने और विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के लिए ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की तैयारियों पर चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि 01 अक्टूबर 2026 से मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभियान चल रहा है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान छूटे पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। सभी बीएलओ के पास फॉर्म-6 उपलब्ध हैं। राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें आवेदन के लिए प्रेरित करें।
बैठक में बताया गया कि 01 अक्टूबर 2026 से मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभियान चल रहा है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान छूटे पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। सभी बीएलओ के पास फॉर्म-6 उपलब्ध हैं। राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें आवेदन के लिए प्रेरित करें।