Uttar Pradesh
अखिलेश को मुंह चिढ़ाता खनन माफिया इश्तियाक, जानिए उसका आपराधिक इतिहास
मीरजापुर (अमरेश चंद्र पाण्डेय/अभय त्रिपाठी)। खनन कारोबारी इश्तियाक खान एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके खिलाफ अलग-अलग वर्षों में दर्ज मुकदमों और पुलिस कार्रवाई का रिकॉर्ड सामने आया है। उपलब्ध प्राथमिकी और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उन पर कूटरचित दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर, धोखाधड़ी, अवैध खनन, धमकी और अन्य आरोपों से जुड़े मामले दर्ज हुए हैं।ओबरा थाने में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमे में इश्तियाक खान पर तीन मंजिला मकान के निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी से मजदूर की मौत और अन्य आरोप लगाए गए थे। मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है।मई 2021 में ओबरा थाने में दर्ज मुकदमे में सरकारी अधिकारियों के कथित फर्जी हस्ताक्षर और जाली मूल्यांकन पत्र तैयार कर हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप लगाए गए। इस मामले में इश्तियाक खान की पत्नी आफरीना खान और अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं।नवंबर 2021 में राबर्ट्सगंज थाने में दो मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें कूटरचित ई-एमएम-11 पास का इस्तेमाल कर गिट्टी के अवैध परिवहन से राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। इन मामलों में भी आफरीना खान और अन्य लोगों के नाम दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।मई 2022 में ओबरा थाने में दर्ज मुकदमे में ईशाना कंस्ट्रक्शन से जुड़ी आफरीना खान पर स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर 15,732 घन मीटर डोलो स्टोन के कथित अवैध खनन का आरोप लगाया गया था। इस मामले में खान अधिनियम समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई थी। फरवरी 2024 में ओबरा थाने में दर्ज मुकदमे में इश्तियाक खान और अन्य पर खनन पट्टे में जबरन हिस्सेदारी मांगने, कथित तौर पर 50 लाख रुपये प्रतिमाह रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप लगाए गए।फर्जी हस्ताक्षर, कूटरचित दस्तावेज, धोखाधड़ी और गबन के आरोपमई 2025 में चोपन थाने में दर्ज मुकदमे में इश्तियाक खान और अन्य पर साजिश, घातक हथियारों से हमला और धमकी देने के आरोप लगाए गए।जुलाई 2025 में ओबरा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 153/2025 दर्ज हुआ। इसमें कारोबारी साझेदार ने फर्जी हस्ताक्षर, कूटरचित दस्तावेज, धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगाए। इसी मामले में सितंबर 2026 में पुलिस ने इश्तियाक खान को मुंबई से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। सितंबर 2026 में इसी मामले में अदालत ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अदालत में मामले में लगाए गए आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत नहीं दी गई। फरवरी 2026 में सोनभद्र में आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान इश्तियाक खान से जुड़े खनन कारोबार और दस्तावेजों की जांच की खबरें सामने आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान खदान क्षेत्र में ड्रोन से मैपिंग और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की गई।