38 किलो गांजे संग तीन तस्कर गिरफ्तार शाहिद वारसी
मीरजापुर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चिल्ह, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 37 किलो 950 ग्राम अवैध गांजे के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में अपराध रोकथाम और मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानों को निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में 25 अक्टूबर को अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।
थाना चिल्ह क्षेत्र के ग्राम जगापट्टी स्थित बाबा ढाबा के पास से पुलिस ने दो चार पहिया वाहनों - पिकअप यूपी 32 एफएन 5073 और स्विफ्ट कार यूपी 32 एलक्यू 8097 में सवार तीन अभियुक्तों को पकड़ा। तलाशी में वाहनों में छिपाकर रखा गया 37.950 किलो गांजा बरामद हुआ।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अफजल पुत्र असलम निवासी बालागंज, वाहिद अंसारी पुत्र मो0 हनीफ निवासी मल्लपुर और सूरज पाल चैरसिया पुत्र रामअवतार निवासी राजा बिहार कॉलोनी, तीनों थाना ठाकुरगंज लखनऊ निवासी के रूप में हुई है।
इस संबंध में थाना चिल्ह पर मु0अ0सं0 236ध्2026 धारा 8ध्20ध्29ध्60 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। तस्करी में प्रयुक्त दोनों वाहनों को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में अपराध रोकथाम और मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानों को निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में 25 अक्टूबर को अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।
थाना चिल्ह क्षेत्र के ग्राम जगापट्टी स्थित बाबा ढाबा के पास से पुलिस ने दो चार पहिया वाहनों - पिकअप यूपी 32 एफएन 5073 और स्विफ्ट कार यूपी 32 एलक्यू 8097 में सवार तीन अभियुक्तों को पकड़ा। तलाशी में वाहनों में छिपाकर रखा गया 37.950 किलो गांजा बरामद हुआ।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अफजल पुत्र असलम निवासी बालागंज, वाहिद अंसारी पुत्र मो0 हनीफ निवासी मल्लपुर और सूरज पाल चैरसिया पुत्र रामअवतार निवासी राजा बिहार कॉलोनी, तीनों थाना ठाकुरगंज लखनऊ निवासी के रूप में हुई है।
इस संबंध में थाना चिल्ह पर मु0अ0सं0 236ध्2026 धारा 8ध्20ध्29ध्60 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। तस्करी में प्रयुक्त दोनों वाहनों को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।