02 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन समस्त प्रकार के मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकान रहेगी बंद
मीरजापुर । जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने जारी अपने आदेश के तहत आबकारी अनुज्ञापन नियमावली के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार 14 अप्रैल अम्बेडकर जयन्ती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती तथा 26 Second Paragraph जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आबकारी की समस्त दुकानों को बन्द रखने का प्राविधान है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 02 अक्टूबर 2026 (गांधी जयन्ती) के अवसर पर जनपद के समस्त थोक अनुज्ञापन एफ0एल0-2/2बी, सी0एल0-2 तथा समस्त फुटकर अनुज्ञापन (समस्त देशी मदिरा (सी0एल0-5सी0)/(सी0एल0-5सी0सी0),
कम्पोजिट शॉप/मॉडल शॉप/भांग/ताड़ी) एवं समस्त बार अनुज्ञापन एफ0एल0-6 (समिश्र), एफ0एल0-7 को बन्द रखना आवश्यक है। अतएव जिला मजिस्ट्रेट, पवन कुमार गंगवार, यह आदेश देता हूँ क
मीरजापुर जनपद के समस्त अनुज्ञापन दिनांकरू 02.10.2026 को बन्द रहेंगे। इस बन्दी के दौरान उक्त अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
कम्पोजिट शॉप/मॉडल शॉप/भांग/ताड़ी) एवं समस्त बार अनुज्ञापन एफ0एल0-6 (समिश्र), एफ0एल0-7 को बन्द रखना आवश्यक है। अतएव जिला मजिस्ट्रेट, पवन कुमार गंगवार, यह आदेश देता हूँ क
मीरजापुर जनपद के समस्त अनुज्ञापन दिनांकरू 02.10.2026 को बन्द रहेंगे। इस बन्दी के दौरान उक्त अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।