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कंपनी के करोड़ों के माल के हो रहे नुकसान को लेकर कोल्ड स्टोर मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज

PRATAPGARH NEWS: मसाला कंपनी के करोड़ों के माल की सुरक्षा में खामी को लेकर कंपनी के निदेशक की तहरीर पर कोल्ड स्टोर मालिक के खिलाफ अमानत में खयानत का गंभीर धाराओं मे केस दर्ज किया गया है। कोल्ड स्टोरेज मालिक के खिलाफ केस दर्ज होने को लेकर शुक्रवार को यहां चर्चा का माहौल भी गर्म दिखा। पड़ोसी जिले अमेठी में संचालित राजेश मसाला उद्योग प्रा0लि0 के निदेशक सीतापुर जिले के सैरापुर धोधी तालगांव निवासी श्रीराम वर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर मंे कहा है कि उसकी कंपनी के द्वारा लालगंज कोतवाली के अर्जुनपुर गांव में स्थित जगदीश बहादुर सिंह कोल्ड स्टोर में सैंतीस सौ बैग जीरा जिसका वजन लगभग 209.26 टन और 4716 बैग मिर्चा जिसका वजन 163.99 टन बीती पांच मई को सुरक्षार्थ रखवाया गया। कंपनी के रखे माल की कीमत लगभग साढ़े सात करोड़ रूपये है। तहरीर में कहा गया है कि कोल्ड स्टोर के द्वारा सामानों के रखरखाव एवं सुरक्षा का उसे भरोसा दिलाया गया था। इधर कंपनी के कर्मचारियों के निरीक्षण में पाया गया कि कोल्ड स्टोर के चेंबर में रखे उसके माल के लिए कूलिंग मशीन ही नहीं लगी। बीती तेईस मई को कंपनी द्वारा कोल्ड स्टोर के मालिक को फोन के द्वारा सूचना दी गयी तब बताया गया कि कूलिंग मशीन आ गयी है और दो तीन दिनों में लग जाएगी। इसके बाद जब कर्मचारियांे ने दोबारा निरीक्षण किया तो पाया कि कूलिंग मशीन नही लगी है और सामानों की गुणवत्ता खराब हो रही थी। इस पर कंपनी ने वहां से माल हटवाना चाहा तो कोल्ड स्टोर के संचालक द्वारा विरोध करते हुए जबरिया अग्रिम आठ माह का किराया जमा कराने की बात कही गयी। आरोप है कि कोल्ड स्टोर में रखे हुए माल को इस किराये के भुगतान के बाद ही कोल्ड स्टोर द्वारा कंपनी को दिये जाने की शर्त थोपी गयी। बीती नौ जून को कोल्ड स्टोर के स्वामी ने वार्ता के बाद भी रखे माल को उठाने से मना कर दिया। तहरीर में निदेशक द्वारा कोल्ड स्टोर पर जबरिया उसके माल को रखे जाने की बात कही गयी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने कोल्ड स्टोर के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोल्ड स्टोर के मालिक पर एफआईआर की जानकारी को लेकर शुक्रवार को इलाके में चर्चा का माहौल गर्म दिखा। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार का कहना है कि केस दर्ज किया गया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।