स्नातक व शिक्षक निर्वाचन के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना, डीएम ने किया निरीक्षण
मीरजापुर (अमरेश चंद्र पाण्डेय/अभय त्रिपाठी)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को सकुशल संपन्न कराने के लिए गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज, महुवरिया परिसर से पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने रवानगी स्थल का निरीक्षण कर मतदान कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदान कार्मिक निर्धारित समय पर अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराएं। पोलिंग पार्टियों को मतपत्र, मतपेटी सहित अन्य आवश्यक निर्वाचन सामग्री और प्रपत्र उपलब्ध कराए गए। उनके साथ तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा कर्मी भी रवाना हुए।
30 मतदेय स्थलों पर होगी व्यवस्था
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि खंड स्नातक निर्वाचन के लिए जनपद में 30 मतदेय स्थल और 18 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें 14 मतदेय स्थल/मतदान केंद्र शिक्षक निर्वाचन के लिए बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों को सेक्टर के रूप में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त जोनल मजिस्ट्रेट और विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जो अपनी रिपोर्ट प्रेक्षक को भेजेंगे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
मतदान से पहले पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता यह पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य संस्थानों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसदों-विधायकों-पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र, संबंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय की मूल डिग्री या डिप्लोमा प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं। प्रशासन ने मतदान कार्मिकों को समय से मतदान शुरू कराने और निर्वाचन संबंधी सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।