पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों से बच्चों को कराया परिचित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने समझाए बच्चों के अधिकार, सुरक्षित असुरक्षित व्यवहार व अनुचित स्पर्श की दी जानकारी

औरैया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया की ओर से विद्यालयों में पॉक्सो एक्ट-2012 को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को भगौतीपुर स्थित शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक के-12 स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान छात्र-छात्राओं को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण संबंधी कानून की जानकारी दी गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी त्यागी ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बच्चा है और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। विद्यार्थियों को अनुचित स्पर्श, शोषण तथा असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान करने और ऐसी स्थिति में चुप न रहने के लिए जागरूक किया गया। बच्चों को बताया गया कि किसी समस्या या खतरे की स्थिति में वे अभिभावक, शिक्षक, पुलिस अथवा विधिक सेवा संस्थाओं से सहायता ले सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रोमा गुप्ता ने विद्यालय का भ्रमण कर कक्षाओं में ऑडियो-वीडियो के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने तथा बच्चों को पेंटिंग व अन्य रचनात्मक गतिविधियों के जरिए पॉक्सो के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रधानाचार्य सौरभ कश्यप, उपप्रधानाचार्य आदित्य चौधरी, विद्यालय स्टाफ, दिलीप कुमार, ऋषभ पोरवाल, पीएलवी लालता प्रसाद व रविदत्त सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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