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MRF कूड़ा सेंटर के पास अवैध कॉलोनी का आरोप, SDA के JE-मेट पर मिलीभगत का आरोप
सहारनपुर। विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में MRF कूड़ा सेंटर के बराबर शंखलापुरी रोड पर अवैध कॉलोनी काटे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिल्डर अशोक वालिया द्वारा बिना ले-आउट पास कराए प्राधिकरण के इंजीनियर और मेट से मिलीभगत कर प्लाटिंग की जा रही है। ग्रामीणों ने उपाध्यक्ष, सविप्रा को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि बिना विकास शुल्क जमा कराए और बिना भू-उपयोग परिवर्तन (धारा 143) के कॉलोनी काटी जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व हानि हो रही है और आम जनता को बिना सड़क, नाली, बिजली के प्लॉट बेचे जा रहे हैं।
शिकायतकर्ता की मांग
1. मौके का स्थलीय निरीक्षण कर अवैध कॉलोनी पर तुरंत रोक लगे।
2. दोषी बिल्डर व संबंधित JE/मेट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो।
3. अवैध कॉलोनी को सील/ध्वस्त किया जाए।
नियमानुसार कार्रवाई
-उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973
-धारा 14-बिना नक्शा पास कराए निर्माण प्रतिबंधित।
-धारा 15-ले-आउट पास कराना अनिवार्य।
-धारा 27-अवैध निर्माण को सील/ध्वस्त करने का अधिकार।
-धारा 26-A- अवैध कॉलोनी पर 2 साल तक जेल व जुर्माना। शासनादेश 2023 के अनुसार अवैध कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज कर भू-माफिया के तहत कार्रवाई व राजस्व वसूली का प्रावधान है।
शिकायतकर्ता की मांग
1. मौके का स्थलीय निरीक्षण कर अवैध कॉलोनी पर तुरंत रोक लगे।
2. दोषी बिल्डर व संबंधित JE/मेट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो।
3. अवैध कॉलोनी को सील/ध्वस्त किया जाए।
नियमानुसार कार्रवाई
-उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973
-धारा 14-बिना नक्शा पास कराए निर्माण प्रतिबंधित।
-धारा 15-ले-आउट पास कराना अनिवार्य।
-धारा 27-अवैध निर्माण को सील/ध्वस्त करने का अधिकार।
-धारा 26-A- अवैध कॉलोनी पर 2 साल तक जेल व जुर्माना। शासनादेश 2023 के अनुसार अवैध कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज कर भू-माफिया के तहत कार्रवाई व राजस्व वसूली का प्रावधान है।