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इलाहाबाद हाईकोर्ट से पटाखा कारोबारी कादिर को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
प्रातःकाल एक्सप्रेस
प्रयागराज। बुधवार को 100 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ठगी के मामले में नैनी जेल में बंद पटाखा कारोबारी कादिर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोप है कि प्रयागराज में निवेशकों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी की गई।
कादिर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में लगाए गए आरोपों और आर्थिक अपराध की गंभीरता को महत्वपूर्ण माना। पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ फारूकी ने न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से पक्ष रखा और जमानत याचिका का विरोध किया। फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कादिर को अभी जेल में ही रहना होगा।
प्रयागराज। बुधवार को 100 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ठगी के मामले में नैनी जेल में बंद पटाखा कारोबारी कादिर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोप है कि प्रयागराज में निवेशकों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी की गई।
कादिर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में लगाए गए आरोपों और आर्थिक अपराध की गंभीरता को महत्वपूर्ण माना। पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ फारूकी ने न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से पक्ष रखा और जमानत याचिका का विरोध किया। फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कादिर को अभी जेल में ही रहना होगा।