गैर-इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को 7 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

ब्यूरो कुशीनगर....
कुशीनगर-: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। गैर-इरादतन हत्या के 12 साल पुराने मामले में प्रभावी पैरवी कर पुलिस ने अभियुक्त को सजा दिलाई है।

थाना कसया में पंजीकृत मु.अ.सं. 1518/2014 धारा 304(2) भादवि के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC-2 ने अभियुक्त सोनू खरवार पुत्र जंगी खरवार निवासी बरवा जंगल थाना कसया को दोषी करार देते हुए सश्रम 7 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, स्थानीय पुलिस और एडीजीसी उपेंद्र पाठक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक ज्ञानेन्द्र नाथ शुक्ल, थानाध्यक्ष कसया इत्यानंद पांडेय और पैरोकार कांस्टेबल विजय कुमार का सराहनीय योगदान रहा।
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