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अवैध कटान की कार्रवाई से बौखलाया आरोपी, कुंडा रेंजर को दी जान से मारने की धमकी आम के 40 पेड़ों की कटाई पर हुई कार्रवाई के बाद फोन पर धमकाने का आरोप, मुकदमा दर्ज
प्रतापगढ़। बिना अनुमति आम के बाग की कटाई के खिलाफ कार्रवाई करना कुंडा वन विभाग के रेंजर को भारी पड़ गया। कार्रवाई से नाराज एक आरोपी द्वारा रेंजर को फोन कर अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में कुंडा थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार कुंडा वन रेंज के मानिकपुर क्षेत्र के धरौली गांव में बिना अनुमति आम के करीब 40 पेड़ों की कटाई किए जाने की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी आशीष सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। मामले में वन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए पूर्व में 29 जुलाई 2026 को मानिकपुर थाने में वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
आरोप है कि इसी कार्रवाई से नाराज धरौली निवासी धीरेंद्र जायसवाल ने 23 सितंबर की रात करीब 8रू13 बजे रेंजर आशीष सिंह को फोन किया। बातचीत के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया।
मामले की जानकारी रेंजर ने वन विभाग के उच्चाधिकारियों को दी। इसके बाद शिकायत के आधार पर कुंडा थाने में 24 सितंबर को एफआईआर संख्या 0368ध्2026 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।इ मामले की जांच उपनिरीक्षक चंद्रबली सिंह को सौंपी गई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्य के दौरान किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को धमकाना गंभीर मामला है। पुलिस द्वारा मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के अनुसार कुंडा वन रेंज के मानिकपुर क्षेत्र के धरौली गांव में बिना अनुमति आम के करीब 40 पेड़ों की कटाई किए जाने की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी आशीष सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। मामले में वन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए पूर्व में 29 जुलाई 2026 को मानिकपुर थाने में वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
आरोप है कि इसी कार्रवाई से नाराज धरौली निवासी धीरेंद्र जायसवाल ने 23 सितंबर की रात करीब 8रू13 बजे रेंजर आशीष सिंह को फोन किया। बातचीत के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया।
मामले की जानकारी रेंजर ने वन विभाग के उच्चाधिकारियों को दी। इसके बाद शिकायत के आधार पर कुंडा थाने में 24 सितंबर को एफआईआर संख्या 0368ध्2026 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।इ मामले की जांच उपनिरीक्षक चंद्रबली सिंह को सौंपी गई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्य के दौरान किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को धमकाना गंभीर मामला है। पुलिस द्वारा मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।