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फिरोज पप्पू हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक लाख रुपये का अर्थदण्ड

BALRAMPUR NEWS: (कमाल खान) 4 जनवरी 2022 को वादी अफरोज अहमद उर्फ रिंकू पुत्र स्वर्गीय शब्बीर खां नि0जरवा रोड तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा थाना तुलसीपुर पर लिखित तहरीर दी गई थी कि मेरे भाई फिरोज अहमद उर्फ पप्पू (पूर्व नगरध्यक्ष चेयरमैन) की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई जिस संबंध में थाना तुलसीपुर में मु0अ0स0 02/22 धारा 302,120 बी भादवि बनाम मेराजुलहक आदि पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना निरीक्षक अवधेश राज सिंह द्वारा तत्परता एवं विधिसम्मत ढंग से पूर्ण की गई तथा परिस्थितिजन्य भैतिक,वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र समयबद्ध रूप से न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की प्रभावी पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप सिंह,  मॉनीटरिंग सेल प्रभारी देवेन्द्र कुमार मिश्रा एवं थाना तुलसीपुर पुलिस द्वारा सशक्त साक्ष्य, गवाहों के प्रभावी व निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप न्याया० एमपी एमएलए कोर्ट बलरामपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.मेराजुल हक पुत्र एहसानुलहक 2.महफूज पुत्र अबुल हासिम नि0 गण जरवा रोड कस्बा व थाना तुलसीपुर को धारा 302 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 1,00,000-1,00,000 रु० के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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