स्कूली वाहनों की सघन जांच, मानक पूरे न करने वालों पर कार्रवाई

बिना फिटनेस-परमिट वाहनों पर कसा शिकंजा, नाबालिगों के दोपहिया से स्कूल आने पर रोक
झांसी। उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर “मिशन सेफ फ्यूचर” के तहत परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों का सघन निरीक्षण किया। जनपद के 161 विद्यालयों में संचालित 514 स्कूली वाहनों का भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच में 48 वाहनों की निर्धारित आयु सीमा पूरी मिली, जिनका पंजीयन निलंबित किया गया।
वहीं 22 वाहन बिना वैध फिटनेस, परमिट अथवा सुरक्षा मानकों के पाए गए। कार्रवाई के दौरान 13 वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। तीन वाहनों को स्क्रैप कराकर पंजीयन निरस्त कराया गया, जबकि तीन वाहनों ने मानक पूरे कर वैध फिटनेस व परमिट प्राप्त कर लिए।
छात्र-छात्राओं के परिवहन में लगे निजी वाहन, ईको व मारुति वैन आदि के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 57 वाहनों को निरुद्ध तथा 78 के चालान किए गए। अब तक 18 वाहनों ने मानक पूरे कर परमिट प्राप्त कर लिए हैं।
परिवहन विभाग ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को निजी दोपहिया वाहन से स्कूल आने की अनुमति न दी जाए। 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। बिना फिटनेस, परमिट और सुरक्षा मानकों के वाहन संचालित मिलने पर वाहन मालिक के साथ विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ भी एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
इस खबर को शेयर करें