डीपीआरओ के खिलाफ वारंट, कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं बना चकमार्ग,सुनवाई पर नहीं पहुँचे अधिकारी
बलरामपुर में चकमार्ग निर्माण के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। बुधवार शाम को सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से कोई अधिकारी अदालत में नहीं पहुंचा। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने डीपीआरओ गिरीश कुमार के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया।
फरवरी में कोर्ट ने दिया था रास्ता बनाने का आदेश
मामला उतरौला तहसील के परगना सादुल्लानगर के अहिरौली बुजुर्ग गांव का है। यहां के राम जियावन ने गाटा संख्या 840/0.049 पर स्थित चकमार्ग का निर्माण कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। इस रास्ते से परिषदीय विद्यालय जाने वाले बच्चे और ग्रामीण आवागमन करते हैं।