Home उत्तर प्रदेश सूचना उपलब्ध न कराना सेवा में कमी नहीं

सूचना उपलब्ध न कराना सेवा में कमी नहीं

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता के दायर परिवाद को किया खारिज
BHADOHI NEWS: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित मामले में दायर उपभोक्ता परिवाद को खारिज कर दिया। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे एवं सदस्यों द्वारा पारित किया गया।
परिवादी कमलेश गुप्ता निवासी ग्राम बेदूपुर, झांपुर, भदोही द्वारा ग्राम पंचायत सचिव, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं बीडीओ के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था। परिवादी का आरोप था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तथा सूचना प्राप्त करने के लिए 4500 रुपए जमा कराने के बावजूद जानकारी नहीं दी गई, जिससे उन्हें मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई। मामले की सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष ने तर्क दिया कि सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आती है और इसके लिए पृथक अपीलीय व्यवस्था निर्धारित है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक उपायों के रहते इसे उपभोक्ता सेवा में कमी नहीं माना जा सकता। आयोग ने स्पष्ट किया कि विपक्षियों द्वारा परिवादी को दी जाने वाली सेवा में किसी प्रकार की कमी सिद्ध नहीं हुई। इसी आधार पर आयोग ने परिवाद को खारिज कर दिया। यह निर्णय आयोग द्वारा 20 मई को पारित किया गया।