BALRAMPUR NEWS: (कमाल खान) यादव भारत गैस, हरिहरगंज द्वारा घरेलू एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था में अनियमितता पाए जाने पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए यादव भारत गैस ग्रामीण वितरक सेखुई कला के प्रोपराइटर, प्रबंधक एवं एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
हरिहरगंज बाजार निवासी असद अली द्वारा थाना कोतवाली देहात में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके दिवंगत पिता मो० जलील के नाम संचालित घरेलू गैस कनेक्शन में अनधिकृत रूप से मोबाइल नंबर बदलकर अन्य व्यक्तियों को गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि गैस एजेंसी के प्रबंधक एवं संबंधित व्यक्तियों द्वारा कूटरचना करते हुए वास्तविक उपभोक्ता के स्थान पर अनधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज कर घरेलू गैस सिलेंडरों की डिलीवरी दी गई। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि मो० जलील की मृत्यु वर्ष 2023 में ही हो चुकी थी, इसके बावजूद संबंधित गैस कनेक्शन पर लगातार सिलेंडरों की डिलीवरी की जाती रही। संयुक्त जांच टीम द्वारा इस कृत्य को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उ०प्र० द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश-2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।
तत्पश्चात यादव भारत गैस ग्रामीण वितरक सेखुई कला के प्रोपराइटर दिनेश यादव, गैस एजेंसी के प्रबंधक आलोक यादव एवं हिमांशु कसौधन निवासी हरिहरगंज बाजार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहित संबंधित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कूटरचना अथवा उपभोक्ताओं के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।







