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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रु० का अर्थदण्ड

BALRAMPUR NEWS: कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख) 30 जुलाई 2019 को वादिनी (पीड़िता) द्वारा थाना को0 देहात पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी सुरेन्द्र प्रताप यादव उर्फ बब्लू पुत्र देवकी यादव निवासी चारोकाफरी थाना को0 देहात बलरामपुर द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके आधार पर थाना को0  देहात पर मु0अ0सं0- 236/19 धारा-  376 भा0द0वि0, 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम सुरेन्द्र प्रताप यादव उर्फ बब्लू पुत्र  देवकी यादव निवासी चारोकाफरी थाना को0 देहात बलरामपुर पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना निरी0 परमानन्द तिवारी द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना को0 देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त सुरेन्द्र प्रताप यादव उर्फ बब्लू उपरोक्त को मा0 न्यायालय पोक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में  10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।