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गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर इमरान की 50 लाख की अचल संपत्ति कुर्क

MIRZAPUR NEWS: ( सुनील कुमार गुप्ता)  पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व हिस्ट्रीशीटर/गैंग लीडर के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की जीरों टॉलरेंस नीति जिसमें माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख़्त कार्यवाही के तहत जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के आदेश के क्रम में शनिवार को नायब तहसीलदार सदर- सुरेन्द्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष पड़री-प्रदीप कुमार सिंह, निरीक्षक अपराध थाना को0देहात-मनोज कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत पंजीकृत मु0अ0सं0-234/2026 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त/गैंग लीडर-इमरान पुत्र इशरार खान निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति ग्राम मेवली में आराजी नम्बर 265 रकबा 0.7330 हे0 जमीन (सह खातेदार) अनुमानित मूल्य ₹ 50 लाख को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया । गैंग लीडर इमरान खान पर मीरजापुर और वाराणसी के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी समेत गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं।