धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें का मामला
PRAYAGRAJ NEWS: अधिवक्ता उमेश पाल और दो सरकारी गनर हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पुलिस ने स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने गैंगस्टर के मुकदमें में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को गैंग लीडर बनाया था।
15 अभियुक्तों में माफिया अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और वकील सौलत खान हनीफ व विजय मिश्रा भी शामिल है। जिन 15 अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी उनमें 12 अभियुक्त जेल में बंद हैं। कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन के बाद की तारीख दी है।
मोहम्मद उमर और अली अहमद पर 24 फरवरी 2023 को सुलेम सराय में हुए अधिवक्ता उमेश पाल व दो सरकारी गनर हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद धूमनगंज थाना पुलिस ने 24 अक्टूबर 2024 को गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। इसके पहले उमेश पाल हत्याकांड में मोहम्मद उमर,अली अहमद के अलावा अतीक के वकील विजय मिश्रा, खान सौलत हनीफ, बहनोई अखलाक अहमद, सदाकत खान, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और शूटर गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद अरमान और साबिर समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और जैनब फातिमा फरार हैं। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पर 50 हजार और आयशा नूरी व जैनब फातिमा पर 25 – 25 हजार का इनाम घोषित है जबकि फरार तीनों शूटर गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद अरमान और साबिर पर शासन से पांच-पांच लाख का इनाम घोषित है।







