BALRAMPUR NEWS: कमाल खान (ब्यूरो प्रमुख) 20 अगस्त 2022 को वादिनी निवासिनी थाना गैंड़ास बुजुर्ग द्वारा लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि मेरे साथ विपक्षी इमरान पुत्र अहमद अली निवासी रेहरा माफी थाना गैंड़ास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर थाना गैड़ास बुजुर्ग पर मु0अ0सं0- 44/22 धारा- 376, 506 भा0द0वि0 बनाम इमरान पुत्र अहमद अली निवासी रेहरा माफी थाना गैंड़ास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना उ0नि0 उमाकान्त मिश्रा द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में अभियोजक अधिकारी नवीन तिवारी, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री बृजानन्द सिंह एवं थाना गैड़ास बुजुर्ग पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त इमरान पुत्र अहमद अली निवासी रेहरा माफी थाना गैंड़ास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 28,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।







