Home उत्तर प्रदेश हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,05,000 रु० अर्थदण्ड

हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,05,000 रु० अर्थदण्ड

BALRAMPUR NEWS: कमाल खान (ब्यूरो प्रमुख) 10 मई 2018 को वादी अब्दुल मजीद उर्फ कल्लू पुत्र मो0 अजीज नि0 मो0 बलुहा को0 नगर जनपद बलरामपुर द्वारा थाना को0 नगर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी नफीस पुत्र अब्दुल मजीद उर्फ कल्लू नि0 मो0 बलुहा को0 नगर जनपद बलरामपुर द्वारा वादी के पुत्र मो0 शफीक की भाई- भाई में घर के बँटवारे को लेकर आपसी कहासुनी होने पर बोगदा से मारने तथा कई बार फायर करना जिससे अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना को0 नगर पर मु0अ0सं0- 95/18 धारा-302 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नफीस पुत्र अब्दुल मजीद उर्फ कल्लू नि0 मो0 बलुहा को0 नगर जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की  विवेचना नि0 उपेंद्रनाथ राय द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना को0 नगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त 1. नफीस उपरोक्त को मा0 न्यायालय एएसजे बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में आजीवन कारावास व 1,05,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।