BALRAMPUR NEWS: (कमाल खान) जनपद की मिश्रित आबादी एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण जिले में शांति-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन ने संपूर्ण जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 1 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा यह कदम आगामी त्यौहारों (श्रावण माह, स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, रक्षाबंधन, कजरीतीज, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी) तथा सीबीएसई पूरक परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।
प्रमुख दिशा-निर्देश एवं प्रतिबंध:
हथियार एवं घातक वस्तुओं पर रोक: किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार (तलवार, भाला, लाठी-डंडा), विस्फोटक या तेजाब लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। (यह नियम ड्यूटी पर तैनात कर्मियों, असहाय व्यक्तियों तथा सिख समुदाय द्वारा पारंपरिक कृपाण धारण करने पर लागू नहीं होगा।)
समूह में एकत्र होने पर प्रतिबंध: सार्वजनिक स्थानों एवं रास्तों पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के बिना अनुमति एकत्र होने पर रोक रहेगी।
अफवाहों पर कड़ी कार्रवाई: सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने, भ्रामक प्रचार करने, पर्चे बांटने या वैमनस्यता फैलाने वाले कार्यों पर सख्त मनाही है।
जुलूस व सार्वजनिक सभाएं: बिना संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, आम सभा का आयोजन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
परंपरागत मार्ग का प्रयोग: धार्मिक जुलूसों के लिए केवल परंपरागत मार्गों का ही प्रयोग किया जाएगा; किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा: सीबीएसई परीक्षा केंद्रों के 20 मीटर के दायरे में परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट दुकानें एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः बंद रहेंगे।
अन्य प्रतिबंध: खुले स्थानों पर ईंट, पत्थर या विस्फोटक जमा करने पर प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई:
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत सख्त दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों एवं स्थानीय निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।







