Home उत्तर प्रदेश बेशकीमती प्लाटिंग की जमीन पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, कुर्की के आदेश

बेशकीमती प्लाटिंग की जमीन पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, कुर्की के आदेश

भूमि को लेकर दोनों पक्षों में विवाद,अंतिम निर्णय तक प्रवेश और निर्माण पर रोक
AURAIYA NEWS: एरवाकटरा थाना क्षेत्र के उमरैन गांव में सुतियानी रोड स्थित करोड़ों रुपये की बेशकीमती प्लाटिंग की भूमि को लेकर चल रहे विवाद में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। उपजिलाधिकारी बिधूना न्यायालय ने विवादित भूमि को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 164 के तहत कुर्क करने का आदेश दिए हैं। आदेश के बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई पूरी करने और भूमि पर कुर्की संबंधी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं. एसडीएम के आदेश के अनुसार उमरैन की सुतियानी रोड पर स्थित गाटा संख्या 407 की 1.1370 हेक्टेयर भूमि को लेकर रमाकांती मिश्रा पत्नी अखिलेश मिश्रा और अनीता देवी पत्नी प्रेम कुमार उर्फ टिल्लू कौशल समेत दोनों पक्षों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है। पुलिस की रिपोर्ट में भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति और विवाद बढ़ने की आशंका जताई गई थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विवादित भूमि को कुर्क किए जाने की संस्तुति की थी। न्यायालय ने चार अगस्त को जारी आदेश में थानाध्यक्ष एरवाकटरा को कुर्की की कार्रवाई पूरी कर मौके पर बोर्ड लगाने और इसकी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अंतिम निर्णय होने तक दोनों पक्षों के किसी भी व्यक्ति को विवादित भूमि में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण, बिक्री अथवा स्वरूप में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकेगा।आदेश में दोनों पक्षों को अपने-अपने दावे, लिखित बयान और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में उमरैन निवासी अनीता गुप्ता पत्नी स्व. प्रेम कुमार, अमित कुमार और सोनू पुत्रगण लखमी चंद्र,योगेश कुमार पुत्र अखिलेश कुमार समेत करीब 11 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि उपजिलाधिकारी बिधूना के आदेश के अनुपालन में उमरैन स्थित विवादित भूमि की कुर्की कार्रवाई जा रही है। दोनों पक्षों को न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया है।