PRATAPGARH NEWS: चेक बाउन्स होने के मामले में आरोपी को एक साल के साधारण कारावास की सजा तथा चेक राशि पर अदायगी के लिए नौ प्रतिशत ब्याज का जुर्माना ठोंका है। सांगीपुर थाना क्षेत्र के संतोष को लालगंज के शिवकेश ने सम्पत्ति क्रय विक्रय को लेकर चेक जारी किया था। संतोष ने चेक भुगतान के लिए बैंक में जमा किया तब मालूम हुआ कि चेक जारीकर्ता के खाते में धनराशि नही है। इसके बाद आरोपी ने लालगंज स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट की अदालत में परिवाद दाखिल किया। मामले का निस्तारण करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट कुमार मल्लिकार्जुन ने अभियुक्त शिवकेश को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की साधारण कारावास तथा चेक राशि को नौ प्रतिशत ब्याज राशि के साथ वापस करने का आदेश पारित किया। यह जानकारी परिवाद की पैरवी में लगे अधिवक्ता विनोद मिश्र व प्रमोद कुमार ने दी है।







