KUSHINAGAR NEWS: ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली हाटा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 383/2017, धारा 498ए, 304बी भादवि और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा सार्थक पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज दिनांक 10.06.2026 को अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह और 2. कौशिल्या देवी पत्नी जगरनाथ सिंह, निवासी झांगा बाजार, थाना कोतवाली हाटा, जनपद कुशीनगर के विरुद्ध दहेज हत्या के आरोप को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सिद्ध पाया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक पर 2,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियुक्तों को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री ओमपाल सिंह, एडीजीसी श्री उपेन्द्र पाठक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 पड़रौना, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाटा श्री संजय दूबे और पैरोकार का. दुर्गेश यादव, थाना कोतवाली हाटा का सराहनीय योगदान रहा।







