KUSHINAGAR NEWS: श्रम विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जनपद में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के अन्तर्गत हाटा में एन०एच० 28 के किनारे विभिन्न होटलों, ढाबों एवं मोबाइल आटो वर्कशाप आदि कुल 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 11 किशोर श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया है। कार्य लेने वाले सेवायोजकों व प्रतिष्ठान स्वामियों को अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरीक्षण टिप्पणी निर्गत करते हुए विधिक कार्यवाही की गई तथा सेवायोजकों को यह भी बताया गया कि बाल श्रम कराना अपराध है एवं शिक्षा व सुरक्षित बचपन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। बाल श्रम कराते पकडे जाने पर 06 माह से 02 वर्ष तक की कैद एवं 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इस अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आरक्षी श्री मुकेश, श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव तथा श्री शशि शेखर मिश्र सम्मिलित रहे।








