उद्योग व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष ने उप जिलाधिकारी दुद्धी को सौंपा प्रार्थना पत्र
SONBADHR/DUDDHI NEWS: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष अजीत कुमार गुप्ता ने पी.पी. एक्ट के तहत हारे हुए सभी मामलों के रेस्टोरेशन की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने उप जिलाधिकारी दुद्धी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। अजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि उप जिलाधिकारी न्यायालय में निर्णित वाद संख्या 1312/2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202416660201312) और वाद संख्या 1310/2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202416660201310) अधिशासी अभियंता, जल विद्युत निगम लि. बनाम शत्रुघन सिंह में बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का निर्णय दिनांक 19 अप्रैल 2024 को पारित हुआ था, जिसका न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिपरी के निवासी वर्तमान में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित जनहित याचिका संख्या 982/2026 के तहत पी.पी. एक्ट में बेदखली एवं क्षतिपूर्ति के फैसलों के क्रियान्वयन को लेकर भयाक्रांत हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से शत्रुघन सिंह के मामलों में हुए रेस्टोरेशन की जानकारी मिलने के बाद पिपरी वासियों में उम्मीद जगी है। व्यापार मंडल नेता ने प्रार्थना पत्र में आग्रह किया है कि जिस आधार पर वाद संख्या 1312/2024 और 1310/2024 का रेस्टोरेशन किया गया है, उसी आधार पर पी.पी. एक्ट के तहत हारे हुए अन्य सभी वादों का भी रेस्टोरेशन किया जाए, ताकि सभी प्रभावित लोगों को बेदखली की कार्रवाई से राहत मिल सके। प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने निर्णय और रेस्टोरेशन आदेश की प्रतियां भी अवलोकनार्थ संलग्न की हैं।







