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हत्या के सात दोषियों को उम्रकैद, माननीय न्यायाधीश एएसजे बांसी ने सुनाया फैसला

SIDHARTHNAGAR NEWS: जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना कोतवाली बांसी पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते माननीय न्यायाधीश, एएसजे बांसी द्वारा हत्या के एक मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के क्रम में शुक्रवार को न्यायालय ने वर्ष 2017 के हत्या से संबंधित एक मामले (मुकदमा अपराध संख्या 4012/2017, धारा 147, 148, 302, 120बी भादवि) की सुनवाई की। अदालत ने मामले से जुड़े अभियुक्तगण राजू मौर्य (निवासी घूसडे सगरा, थाना सोनहा, जनपद बस्ती), जयश्री मौर्य (निवासी सुडिया, थाना त्रिलोकपुर), बिन्द्रा उर्फ बिन्द्रावती, श्यामनरायन उर्फ श्यामप्रकाश उर्फ चिनकू, जगदीश, विजय और भोलू उर्फ गोलू (निवासीगण पटखौली, थाना बांसी) को धारा 302 सपठित धारा 120(बी) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, सभी अभियुक्तों को धारा 147 भादवि में प्रत्येक को 02 वर्ष के श्रम कारावास तथा धारा 148 भादवि में 03 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। इस गंभीर मामले में अभियुक्तों को कानून के तहत उनके अंजाम तक पहुंचाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक ईश्वरचंद्र दुबे तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी ऊधम सिंह (थाना बांसी) का सराहनीय योगदान रहा, जिनकी प्रभावी पैरवी से यह सजा सुनिश्चित कराई जा सकी।