प्रयागराज। पुलिस पर फायरिंग करने के आराेपित तौसिफ उर्फ गुड्डू को प्रयागराज में सात वर्ष की सजा और साढ़े 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अपर जिला जज निशा झा ने मुकदमे में फैसला सुनाया है। बताया गया कि 12 जुलाई 2007 को दारोगा दिनेश राय ने खुल्दाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
दारोगा दिनेश राय का आरोप था कि वह सिपाहियों के साथ प्रयागराज के लूकरगंज में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो तमंचे से फायर झोंक दिया था। घटना रात करीब तीन बजे हुई थी। आरोपित अतीक अहमद का गुर्गा बताया जाता है।






