KUSHINAGAR NEWS: जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अगस्त, 2026 का निःशुल्क खाद्यान्न 05 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वितरण प्रारम्भ होने से पूर्व उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। साथ ही नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी अपनी देखरेख में पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से वितरण कार्य संपन्न कराएंगे। अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूँ एवं 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों पर प्रति यूनिट 01 किलोग्राम गेहूँ एवं 04 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण अवधि के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे पात्र लाभार्थी किसी भी उचित दर की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश संभव नहीं हो सकेगा, उन्हें 18 अगस्त 2026 को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे वितरण अवधि में अपनी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक निर्धारित समयानुसार खोलकर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय से राशन उपलब्ध कराया जा सके।







