उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग
JHANSI NEWS: जनपद झांसी के थाना रक्सा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिजवाहा में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच -27 के चेनज नंबर 1379.359 पर स्थित संरक्षित वन भूमि में अवैध वृक्ष कटान का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में एक अधिवक्ता द्वारा जिलाधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन, मंडलायुक्त, वन मंत्री तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के चेयरमैन को ईमेल के माध्यम से विस्तृत शिकायत प्रेषित की गई है। शिकायत के अनुसार, जेएस ग्रांड क्लब एंड रिसॉर्ट से आगे की ओर स्थित संरक्षित वन क्षेत्र में वर्षों पुराने शीशम सहित लगभग 12 से 15 वृक्षों को बिना सक्षम प्राधिकारी की वैध अनुमति के रात्रि के समय काट दिया गया। आरोप है कि यह कटान ग्राम सिजवाहा निवासी एक व्यक्ति द्वारा कराया गया। वन कानूनों का खुला उल्लंघन प्रार्थी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह कृत्य इंडियन फारेस्ट एक्ट की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन है। साथ ही यह फारेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट के प्रावधानों के भी विपरीत है, जिसमें बिना केंद्र सरकार की अनुमति वन भूमि के उपयोग परिवर्तन या कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कटाई या गतिविधि पर कड़ी निगरानी और पूर्व अनुमति अनिवार्य की है। ऐसे में बिना अनुमति वृक्ष कटान गंभीर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है. शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्षों पुराने वृक्षों की कटाई से न केवल पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हुआ है, बल्कि जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचा है। संरक्षित वन भूमि पर खड़े वृक्ष सरकारी संपत्ति माने जाते हैं, अतः यह सीधा-सीधा सरकारी संपत्ति की हानि का मामला भी है। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए तो इसमें अन्य लोगों अथवा अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है। प्रार्थी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सात दिवस के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे उच्च न्यायालय अथवा राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिका दायर करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब इस प्रकरण में प्रशासन और वन विभाग की भूमिका पर जनपदवासियों की नजरें टिकी हैं। यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो यह मामला न केवल पर्यावरणीय अपराध बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही का भी बड़ा प्रश्न बन सकता है।







