अभियुक्त पर घोषित किया गया था 25 हजार रुपए का पुरस्कार
BHADOHI NEWS: थाना गोपीगंज व स्वाटध्सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने वाहनों से डीजल चोरी करने के वांछित व 25 हजार रुपए के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेज दिया। शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एएसपी शुभम अग्रवाल ने इसका खुलासा किया।
इस दौरान एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि पवन तिवारी पुत्र निवासी पिनखुना थाना ऊंज द्वारा 11 जून 2025 को डायल-112 पर सूचना दी गई कि ओबीटी कंपनी के पास जीटी रोड के उत्तरी सर्विस रोड पर खड़ा ट्रक यूपी 66 टी 5367 से अज्ञात चोरों द्वारा टंकी का लॉक तोड़कर उसमें से डीजल करीब 140 लीटर निकाल लिया गया। जिसपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई प्रचलित की गई। उन्होंने बताया कि 11 मई 2019 को थाना कैंट जनपद प्रयागराज पर आवेदक मखदूम हसन एडवोकेट पुत्र स्व.जियाउद्दीन निवासी एडीए कालोनी म्योराबाद थाना कैंट जनपद प्रयागराज का पुत्र मंसूर हसन हैं। 11 मई 2019 को करीब रात्रि 10.30 बजे ओला में लगी अपनी वेगनआर कार लेकर सिविल लाइंस कहकर घर से निकला परंतु रात भर घर नही आया। काफी ढूंढे परंतु कुछ पता नही चला। जिसपर थाना कैंट प्रयागराज पर मुकदमा दर्ज किया गया। एएसपी ने बताया कि 14 मई को उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्त रजनीश यादव उर्फ साहिल यादव निवासी सिकंदरपुर बजहां थाना संदीपनघाट थाना सरायइनायत जनपद प्रयागराज सहित इसके 2 साथियों को अपहरण हत्या, एवं साक्ष्य छुपाने के संबंध में धारा 364, 302 व 201 आईपीसी में जेल भेज दिया गया था। साहिल उर्फ रजनीश यादव तथा उसके गैंग के सदस्यों द्वारा समाज विरोधी गतिविधियां संचालित करके गैंग लीडर स्वयं व गैंग के सदस्यों के आर्थिक भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए अपहरण कर हत्या कर लूट जैसे जघन्य अपराध कारित करते है जिसके संबंध में थाना कैंट जनपद प्रयागराज पर धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि आज थाना गोपीगंज व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा धारा 109(1), 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोपीगंज पर वाहनों से डीजल चोरी करने वाला वांछित अन्तर्जनपदीय 25 हजार रुपए पुरस्कार घोषित अभियुक्त रजनीश यादव उर्फ साहिल यादव को गोपीगंज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।







