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राष्ट्रीय लोक अदालत: मोटर दुर्घटना मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए प्री-ट्रायल बैठक

SIDHARTHNAGAR NEWS: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 21 अगस्त 2025 को अरविंद राय, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अध्यक्षता में एक प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 13 सितंबर 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित क्लेम याचिकाओं को अधिक से अधिक संख्या में निपटाना है। बैठक में शैलेंद्र नाथ, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित कई अधिवक्तागण, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। अरविंद राय ने बैठक में मौजूद पक्षों को बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ और त्वरित बनाना है। उन्होंने कहा कि मोटर दुर्घटना के मामलों में, प्री-ट्रायल मीटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह अदालत में लंबी सुनवाई के बजाय आपसी सहमति से विवाद को सुलझाने का अवसर प्रदान करती है। लोक अदालत की इस पहल से पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा मिल सकेगा और उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। शैलेंद्र नाथ ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय शीघ्र और आसानी से उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि समय पर मुआवजा मिलना पीड़ितों के लिए न केवल आवश्यक है, बल्कि यह सभी संबंधित पक्षों के बीच एक सकारात्मक संवाद भी स्थापित करता है। माननीय श्री अरविंद राय ने 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना से संबंधित क्लेम याचिकाओं को निपटाने पर जोर दिया। उन्होंने बीमा कंपनियों और संबंधित अधिवक्ताओं के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने पर भी विचार-विमर्श किया, ताकि अधिकतम मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।