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सामूहिक बलात्कार करने वाले 2 अभियुक्तों को 20 वर्ष का कारावास व अर्थदंड

BALRAMPUR NEWS: कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख) गुरुवार को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी 1. दीपू उर्फ दीपक मौर्या पुत्र शिव प्रसाद मौर्या 2. विशाल उर्फ साजन पुत्र मंशाराम निवासी लालाजोत विशुनपुर खैरहनिया थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं0 95/2018 धारा 376 डी, 452, 506, भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय* के नेतृत्व में *विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार शुक्ला* व *प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री ओम प्रकाश चौहान* एवं थाना तुलसीपुर पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप *मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट* बलरामपुर द्वारा अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक उपरोक्त को धारा 376 d, 452 भा0द0वि0 के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 12000 रु0 अर्थदण्ड की सजा व अभियुक्त विशाल उर्फ साजन उपरोक्त को धारा 376 डी भा0द0वि0 अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।