प्रत्येक आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया
FATEHPUR NEWS: जिले के बहुचर्चित 19 साल पुराने बकरीद जुलूस गोलीकांड मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोनों पक्षों के कुल 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने सभी दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 19-19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बताते चलें कि यह घटना 7 दिसंबर 2008 को थाना हथगांव क्षेत्र के पट्टी शाह गांव में बकरीद के जुलूस के दौरान हुई थी। शाम करीब चार बजे दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प और गोलीबारी में बदल गया था। गोलीबारी की इस घटना में एक पक्ष के रियाज हैदर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल शमशाद ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। वहीं दूसरे पक्ष के रईस गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे और शिव किशोर के अनुसार, मामले में एक पक्ष से मजहर हैदर नकवी समेत अन्य तथा दूसरे पक्ष से शरीफ समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सात गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सभी 19 आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत अर्थदंड भी लगाया है। फैसले के दौरान न्यायालय परिसर में दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यह मामला लगभग 19 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया में चला और अब अदालत के फैसले के साथ इसका महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ है।







