Home उत्तर प्रदेश पान मसाला मशीनों पर नया उपकर: पंजीकरण, भुगतान और छूट के आसान...

पान मसाला मशीनों पर नया उपकर: पंजीकरण, भुगतान और छूट के आसान नियम जारी

419
0

 मसाला मशीनों पर नया उपकर: पंजीकरण, भुगतान और छूट के आसान नियम जारी

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा (एचएसएनएस) उपकर अधिनियम, 2026 के तहत पान मसाला और तंबाकू उत्पाद निर्माताओं के लिए पंजीकरण, उपकर भुगतान और मशीन बंद करने पर छूट के स्पष्ट नियम जारी हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने 2 जनवरी 2026 को जारी FAQs में मौजूदा और नए निर्माताओं को 1 फरवरी 2026 से पोर्टल पर FORM HSNS REG-01 भरकर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है।

प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति को ACES पोर्टल पर FORM HSNS REG-01 से पंजीकरण कराना अनिवार्य है, खासकर जहां मशीनें एक से अधिक कारखानों में लगी हों तो अलग-अलग पंजीकरण जरूरी। मौजूदा पान मसाला निर्माताओं को 1 फरवरी 2026 से ही आवेदन करना होगा, क्योंकि उपकर भुगतान का दायित्व उसी तारीख से शुरू हो जाता है। आवेदन के सात कार्य दिवस बाद स्वतः स्वीकृत माना जाएगा और FORM HSNS REG-02 से प्रमाणपत्र मिलेगा।

उपकर मासिक आधार पर मशीनों की संख्या और अधिकतम पैकिंग गति पर आधारित होता है, न कि वास्तविक उत्पादन पर, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची II की तालिका 1 में है। महीने के 7वें दिन तक भुगतान और अगले महीने की 20 तारीख तक FORM HSNS RET-01 में रिटर्न दाखिल करना जरूरी। नई मशीन जोड़ने पर 15 दिनों में नई घोषणा FORM HSNS DEC-01 भरनी होगी।

मशीन 15 दिनों से ज्यादा लगातार बंद रहने पर प्रो-राटा आधार पर एबेटमेंट मिलेगा, लेकिन पहले 3 कार्य दिवस पूर्व अधिकारी को सूचित कर मशीन सील करानी होगी। फैक्ट्री में सभी मशीनों को कवर करने वाला सीसीटीवी अनिवार्य है, जिसकी फुटेज 24 महीने रखनी होगी। मैनुअल प्रक्रिया वाली इकाई पर अनुसूची II की तालिका 2 के अनुसार 11 लाख रुपये मासिक उपकर लागू होगा।