बोले जिलाधिकारी निष्कासन अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति जनपद की सीमा के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेंगे, उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य।
KUSHINAGAR NEWS: जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर द्वारा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए जनपद के चार व्यक्तियों को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर (निष्कासन) करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, विस्तृत विवेचना के आधार पर अपराधी व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद कुशीनगर की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित किया गया है, जिसमे वीरेन्द्र यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, निवासी अमवा टोला बसहिया, थाना रामकोला। राजन उर्फ राजन भारती पुत्र विनोद प्रसाद, निवासी पगरा पड़री, थाना पटहेरवा। राजन चौरसिया पुत्र रमाशंकर चौरसिया, निवासी कटाई भरपुरवा, थाना जटहां बाजार। गोलू तिवारी उर्फ नितीश तिवारी पुत्र इन्द्रजीत तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी, निवासी कनखोरिया, थाना कसया।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निष्कासन अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति जनपद की सीमा के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेंगे, उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा। साथ ही, बिना न्यायालय की अनुमति के जनपद की सीमा में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, यदि किसी विशिष्ट न्यायिक आदेश के अनुपालन हेतु संबंधित व्यक्ति को जनपद के किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक होगा, तो इसके लिए धारा 4 के अंतर्गत अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने आदेश की प्रति संबंधित थानाध्यक्षों एवं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को भेजते हुए निर्देशित किया है कि आदेश का विधिवत तामिला कराते हुए अनुपालन आख्या न्यायालय को प्रेषित की जाए। यह आदेश तामिला की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।







