Home उत्तर प्रदेश श्रद्धा नर्सिंग होम में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

श्रद्धा नर्सिंग होम में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

MIRZAPUR NEWS: सुनील कुमार गुप्ता नगर के आरा मशीन तरकापुर मोहल्ले स्थित श्रद्धा नर्सिंग होम में 28 जून 2026 को हुई घटना के मामले में मंगलवार को जनपद एवं जिला न्यायाधीश की अदालत में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक राय ने शासन की ओर से प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। वहीं वादी मुकदमे की ओर से अमिताभ केसरवानी एडवोकेट, महेंद्र यादव एडवोकेट एवं सुनील कुमार पांडे एडवोकेट ने जमानत का जोरदार विरोध करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जनपद एवं जिला न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।