BALRAMPUR NEWS: (कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख) 22 नवंबर 2021 को वादी अमजद पुत्र अब्दुलसमद नि0 पचपेड़वा थाना पचपेड़वा की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी अब्दुल रब खान पुत्र अब्दुल रहीम नि0 मोतीपुर थाना तुलसीपुर बलरामपुर द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर घायल करने के सम्बन्ध में थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0 222/21 धारा 279,337,338, 427 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना नीरज कुमार सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाषचन्द्र यादव व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल बृजानन्द सिंह एवं थाना पचपेड़वा पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ग्राम न्यायालय तुलसीपुर बलरामपुर द्वारा अभियुक्त अब्दुल रब खान उपरोक्त को धारा 279,337,338,427 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक कटघरे में खड़े रहने व 5,000रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।







