राज्य ब्यूरो (परवेज आलम,मुख्य ंसवाददाता)। उत्तर प्रदेश में अभी तक 75 जिले थे जब अब बढ़कर 76 हो गया है। दरअसल, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को देखते हुए अब एक और नये जनपद की घोषणा कर दी गई ।
अब प्रयागराज जनपद के अन्दर ही महाकुंभ मेला जनपद निहित हो गया अर्थात जनपद प्रयागराज देश का पहला जिला बन गया है जहां जनपद के अन्दर ही जनपद की स्थापना हो गयी। इसके साथ ही आज से जनपद प्रयागराज में दो समानन्तर जिलाधिकारी बैठेंगे।
रविवार शाम को हुई इस घोषणा के मुताबिक यह नया जनपद “महाकुंभ मेला जनपद” नाम से जाना जाएगा । जिसमें चार तहसील होंगे और 67 गांव शामिल होंगे। मेलाधिकारी को एक जिलाधिकारी को जो अधिकार प्राप्त होते है वही समस्त अधिकार रविवार से प्राप्त हो गया।
इस सम्बन्ध में जारी आदेश का हुबहू पढ़े‘-
कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज
संख्या 5019दिनांक 01/12/2024
अधिसूचना
मैं, रविन्द्र कुमार माँदड़, जिलाधिकारी, प्रयागराज, शासन के पत्र आज से जनपद प्रयागराज में दो समानन्तर जिलाधिकारी बैठेंगे।-3966/9-1-2024-408057 दिनांक 25.11.2024 में प्रदत्त निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम, 2017 की धारा 2(ठ) के प्रय अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एतद्वारा महाकुम्भ-2025 के आयोजन हेतु महाकुम्भ मेला जनपद घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना जारी कर रहा हूँ।
महाकुम्भ मेला जनपद की सीमा निम्नलिखित होगी।
अनुलग्नक-1 में वर्णित राजस्व ग्रामों तथा सम्पूर्ण परेड क्षेत्र का क्षेत्रफल महाकुम्भ मेला जनपद/मेला क्षेत्र में सम्मिलित होगा। महाकुम्भ मेला जनपद मेला क्षेत्र में मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 (1) व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्र्तगत एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं उक्त संहिता के अधीन अथवा सम्प्रति (इन फोर्स) किसी अन्य कानून के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समस्त अधिकार तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उ०प्र० अधिनियम सं०-4, सन् 2016) द्वारा यथा संशोधित) की धारा 12 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्र्तगत उक्त जिले में अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त करते हुए हुए समस्त श्रेणी के मुकदमों में कलेक्टर के समस्त अधिकारों का उपयोग करने और कलेक्टर के समस्त कार्य करने के अधिकार प्राप्त होंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
दिनांक:-301い(रविन्द्र कुमार माँदड़) जिलाधिकारी, प्रयागराज ।
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