Home उत्तर प्रदेश बाबागंज के डीह बलई प्रकरण की लोकपाल ने की सुनवाई

बाबागंज के डीह बलई प्रकरण की लोकपाल ने की सुनवाई

आरोपित 3 मजदूरों को सचिव ने लोकपाल के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु किया प्रस्तुत

PRATAPGARH NEWS: लोकपाल मनरेगा प्रतापगढ़ समाज शेखर ने बाबागंज ब्लाक के डीह बलई ग्राम पंचायत के परिवाद की 8 जुलाई दिन मंगलवार को सुनवाई की। ग्राम के कोमल मिश्र की शिकायत के क्रम में ग्राम प्रधान व सचिव ने लोकपाल की अपेक्षा के दृष्टिगत 3 आरोपित मजदूरों  रजत यादव, कु अंजलि व कु काजल को लोकपाल के समक्ष बयान हेतु प्रस्तुत किया। आरोपित मजदूरो ने आधार कार्ड की फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत की परंतु मूल प्रति नही दिखा सके जिस पर लोकपाल ने आरोपित मजदूरों व ग्राम सचिव को अबिलम्ब यथाशीघ्र मूल आधार कार्ड को बेरिफिकेशन हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। लोकपाल के लिखित आदेश के बावजूद प्रभारी बीडीओ बाबागंज  उपस्थित नही हुए। फोन पर संपर्क करने पर संपर्क में नही आ सके। वहीं पुलिस ड्यूटी के संबंध में लोकपाल के चौपाल के सबंध में पुलिस स्टेशन को दिये गए अपेक्षित पत्र की प्रति भी प्रस्तुत नही कर सके।  ग्राम के मजदूरों का बेरिफिकेशन व अन्य अपेक्षित आख्या अभी भी अप्राप्त है जिसे लोकपाल ने गंभीरता से लेते हुए दंडनीय पाया। उन्होंने तय किया की एक मौका और दिया जायेगा वह आगामी 11 जुलाई को स्वयम अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपेक्षित आख्या व अभिलेख प्रस्तुत करें। जिससे समय से इस परिवाद का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है की इस मामले में की गई लापरवाही उन्हे स्वयम को ही संकट में डालेगी।
लोकपाल की सुनवाई में मुंबई में प्रवास के कारण विवेक पुत्र राम सजीवन व शनि पुत्र स्व गिरिजा शंकर उपस्थित नही हो सके। लोकपाल ने 11 जुलाई को बिडियो कंफ्रेंसिंग से उनसे कार्यालय में वार्ता कराने का निर्देश संबंधित सचिव को दिया। साथ ही 10 रुपये के शपथ पत्र पर अपना पक्ष सबूत के साथ उचित माध्यम से प्रस्तुत करें। प्रधान और सचिव ने अपना बयान सादे कागज पर प्रस्तुत किया जिस पर लोकपाल ने कहा की अगली तिथि पर नीयमानुसार शपथ पत्र पर अपना पक्ष साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें। वहीं बीडीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया की 2 दिवस की भीतर अपेक्षीय आख्या व कार्यवाही प्रस्तुत करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। संबंधित ग्राम में 2016 से पदस्थ सभी सचिव व ग्राम प्रधान  को प्रकरण के मामले में आवश्यक बयान हेतु सूचना का तमीला कराके 11 जुलाई को उपस्थित करने की अपेक्षा बीडीओ बाबागंज राजेंद्र पांडेय व ग्राम सचिव डीह बलई धीरेंद्र शुक्ल से लोकपाल ने की है।