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बम रखने के दो आरोपी को मिली जमानत, अदालत ने कहा कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है

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प्रयागराज (विधि संवाददाता) 6 अदद नाजायज बम रखने के आरोपी आबिद और चार आदत नजायज देसी बम रखने के आरोपी डबलू कोरी उर्फ नाटे उर्फ मामा को सेशन कोर्ट से राहत मिल गई है। एडीजे (एफटीसी) 2 ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता तथा सरकारी वकील मृत्युंजय त्रिपाठी को सुनने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस बल द्वारा प्रश्नगत अभियुक्त को पकड़ा गया तथा चार अदद देसी बम बरामद होना बताया गया। प्रस्तुत मामले में कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं दर्शाया गया है। आरोपी 30 मई23 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का पर्याप्त आधार है। वही आरोपी आबिद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा की पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी में अभियुक्त के पास से जहां 6 बम देसी बरामद हुआ है। वहां कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।अभियुक्त 16 अगस्त23 से जेल में बंद है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किए जाने योग्य है। । । अभियोजन के मुताबिक झूसी पुलिस ने 30मई23 को त्रिवेणी पुरम मैदान झूसी से मुखबिर की सूचना पर आरोपी डबलू कोरी उर्फ नाटे को चार अदद देसी बम के साथ पकड़ा था। बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभियोजन द्वारा न तो एफएसएल रिपोर्ट पेश की गई है और न ही अधिनियम 1908 की धारा 7 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त किया गया है। इसी तरह अतरसुया पुलिस द्वारा 16 अगस्त23 को दरियाबाद कब्रिस्तान के पास से आरोपी आबिद को 6अदद देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया था। बहस के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी को पुलिस ने घर से पड़कर उपरोक्त मुकदमे में गिरफ्तारी दिखाकर चालान कर दिया है।