खेतों में पराली जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना
SIDHARTHNAGAR NEWS: किसानों को फसल अवशेष (पराली) जलाने के गंभीर दुष्परिणामों से बचाने और भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने एक व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान की शुरुआत की है। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से विशेष जागरूकता वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के प्रत्येक विकास खंडों की ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर किसानों को जागरूक करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि फसल अवशेष जलाना एक दण्डनीय अपराध है। फसल अवशेष जलाते हुए पकड़े जाने पर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण अधिनियम की धारा 24 एवं 26 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषी किसानों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए भारी अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।
इस अवसर पर उप कृषि निदेशक राजेश कुमार और जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल भी उपस्थित थे। प्रशासन का लक्ष्य है कि किसान हानिकारक पराली दहन से बचें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।







