Home उत्तर प्रदेश नो हेल्मेट नो फ्यूल अभियान 1 सितंबर से

नो हेल्मेट नो फ्यूल अभियान 1 सितंबर से

MIRZAPUR NEWS: सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन रविकांत शुक्ला ने बताया शासन के निर्देश के क्रम में कि 1 सितंबर से “नो हेल्मेट नो फ्यूल’’ अभियान पूरे प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को हेल्मेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोका जा सके। यह अभियान जन सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 द्वारा दोपहिया चालक और विलियन के लिए हेल्मेट अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर धारा 194डी0 के तहत दंड का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी हेल्मेट अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिए राज्यों को निर्देशित किया है।आयुक्त विंध्याचल मण्डल ने सभी दोपहिया वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे हेल्मेट का प्रयोग अवश्य करें और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेल्मेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करें।बिना हेल्मेट के पाए जाने पर चालान होने पर ₹1000 का जुर्माना देना होगा। जागरूकता बहुत जरूरी है। हमें अपने और दूसरों के जीवन की सुरक्षा के लिए हेल्मेट पहनने की आदत डालनी चाहिए।