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दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 रु० का अर्थदण्ड

BALRAMPUR NEWS: कमाल खान (ब्यूरो प्रमुख) 15 अक्टूबर 2019 को वादी द्वारा थाना पचपेड़वा पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि मेरे नाबालिग लड़की के साथ विपक्षी प्रकाश पुत्र दयाराम निवासी विशुनपुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसके आधार पर थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0- 181/2019 धारा-  363,366(ए),376 भा0द0वि0 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम प्रकाश पुत्र दयाराम निवासी विशुनपुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना पचपेड़वा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय ए एस जे/ स्पे0 जज पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त प्रकाश उपरोक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।