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जिलाधिकारी ने एल.पी.जी. आपूर्ति की समीक्षा की; कालाबाजारी और अनियमितता बरतने वाले गैस वितरकों पर होगी कठोर कार्रवाई

BALRAMPUR NEWS: कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख)
बलरामपुर।जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में तेल कंपनियों के अधिकारियों, गैस वितरकों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर जनपद में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के मुख्य बिंदु और जिलाधिकारी के कड़े निर्देश:
आपूर्ति और मांग का संतुलन: जिले में प्रतिदिन लगभग 14,500 सिलेंडरों की मांग है और उतनी ही आपूर्ति तेल कंपनियों द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।
रिफिलिंग का अंतराल: नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर ही दूसरी रिफिल बुकिंग करा सकेंगे।

बिना बुकिंग, नो सिलेंडर’: जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में बिना अग्रिम बुकिंग के सिलेंडर का वितरण न किया जाए। गैस वितरण केवल बुकिंग के क्रमानुसार ही किया जाएगा।
कालाबाजारी पर अंकुश: जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को सभी गैस एजेंसियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई वितरक कालाबाजारी या अवैध भंडारण में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मैसेज धोखाधड़ी पर सख्त रुख: जिलाधिकारी ने उन शिकायतों पर नाराजगी जताई जहाँ उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिले बिना ही ‘डिलीवरी सफल’ होने का मैसेज प्राप्त हो जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी धोखाधड़ी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
पारदर्शिता और सूचना: यदि किसी एजेंसी के पास स्टॉक समाप्त हो जाता है, तो उसे नोटिस बोर्ड पर इसकी स्पष्ट जानकारी देनी होगी। एजेंसी संचालक कार्यालय बंद करके गायब नहीं होंगे, बल्कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे।
निरंतर निगरानी: तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन की बुकिंग, बैक-लॉग और ट्रकों की आवाजाही की मॉनिटरिंग करें ताकि सुचारू आपूर्ति बनी रहे।जिलाधिकारी ने सभी गैस वितरकों को हिदायत दी है कि वे शासन की मंशानुसार पारदर्शी तरीके से कार्य करें और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दें।