Home उत्तर प्रदेश जमीन पर भूमाफिया का जबरन कब्जा, न्यायालय आदेश की अवहेलना

जमीन पर भूमाफिया का जबरन कब्जा, न्यायालय आदेश की अवहेलना

PRATAPGARH NEWS: जमीन विवाद को लेकर न्यायालय के आदेश के बावजूद जबरन कब्जे का मामला प्रकाश में आया है। स्वर्णेन्द्र कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम करनपुर, वर्तमान पता पूरे पितई करनपुर, परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ ने दीवानी न्यायालय में वाद संख्या 1776/2023 नन्हेंलाल पुत्र खुट्टुर निवासी बड़नपुर के विरुद्ध दाखिल किया था। इस पर माननीय न्यायालय ने 26 सितम्बर 2023 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था, जिसकी अगली सुनवाई 30 अगस्त 2025 को नियत है। पीड़ित की भूमि गाटा संख्या 292 मि० रकबा 0.054 हे० (विवादित 0-3-6 हे०) ग्राम बड़नपुर, तहसील सदर स्थित है। पीड़ित का आरोप है कि 24 अगस्त 2025 को सुबह हरिप्रसाद उर्फ मुन्ना पुत्र मिश्रीलाल निवासी बड़नपुर अपने 10-15 अज्ञात साथियों के साथ उसकी हाता की दीवार तोड़कर जबरन कब्जे का प्रयास करने लगा। स्वर्णेन्द्र ने डायल 112 पर सूचना देने की कोशिश की, लेकिन कॉल न लगने पर तत्काल पुलिस चौकी सिटी पहुंचा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यवाही रोकवाई, लेकिन तब तक आरोपी पक्ष अवैधानिक रूप से रेडीमेड दीवार खड़ी कर चुका था। पीड़ित का कहना है कि यह कृत्य न केवल अवैध कब्जे का प्रयास है बल्कि न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना भी है। उसने पूर्व में भी ऑनलाइन शिकायतों और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया था, किंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी हरिप्रसाद व उसके सहयोगियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा अवैध निर्माण हटवाकर भूमि का कब्जा उसे पूर्ववत दिलाया जाए. लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं न केवल पीड़ितों को न्याय से वंचित करती हैं बल्कि भूमाफियाओं के हौसले भी बुलंद करती हैं। अब देखना है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।