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कृषकों को गुणवत्ता युक्त उचित दर पर कृषि रक्षा रसायनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे विक्रेता

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PRAYAGRAJ NEWS: जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रयागराज डॉ० मुकेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि रक्षा रसायनों को उपलब्ध कराने हेतु लाइसेंस धारक विक्रेताओं को निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार अभिलेख पूर्ण कर कीटनाशी प्रतिष्ठान का संचालन करनें का निर्देशित किया है। कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों आदि का विक्रय निर्धारित एम०आर०पी० से अधिक दर पर किसी भी दशा में विक्रय न किया जाये। अवैध रूप से (बिना अनुमतिध्लाइसेंस) कृषि रक्षा रसायनों का भण्डारण ध् वितरणध् विक्रय किसी भी दशा मे ना किया जाये। कृषि रक्षा रसायनों का स्टाक पंजिका में प्राप्त ध् वितरण का स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। लाइसेंस पर अंकित (च्तपदबपचंस ब्मतजपपिबंजम) के अतिरिक्त अन्य किसी भी कम्पनी के रसायनों का विक्रय किसी भी दशा में न की जायें। लाइसेंस पर अंकित चैहद्दी पर ही प्रतिष्ठान ध् गोदाम रखा जाये किसी भी अन्यत्र स्थान पर कृषि रक्षा रसायन पाया जाता तो उसके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। कृषकों को कीटनाशी रसायन फसल संस्तुतियों के आधार पर विक्रय किया जाये तथा प्रत्येक दशा में कैश मेमो ध् पक्की रसीद कृषकों को निर्गत की जाये। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ० मुकेश कुमार ने उच्चाधिकारियों ध् गठित टीम द्वारा आपके प्रतिष्ठानों का कृषकों आदि माध्यमों द्वारा फीड बैक भी लिया जायेगा। बिक्री किये जा रहे कृषि रक्षा रसायनों में स्पष्ट रूप से बैच नम्बर, उत्पादन तिथि व अवसान तिथि का स्पष्ट अंकन की पुष्टि उपरान्त ही बिक्री की जाये। विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पोस्टरों को अपने प्रतिष्ठान पर उचित स्थान पर सुव्यस्थित ढंग से लगाना सुनिश्चित करें ताकि कृषक गण लाभान्वित हो सके। प्रतिष्ठान में वैद्य व्यक्ति द्वारा ही कृषि रक्षा रसायनों का बिक्रय किया जायें व निरीक्षण नमूना ग्रहित किये जाने के दौरान सुव्यस्थित रूप रखा गया लाइसेंस दिखाया जाये व उचित सहयोग करना सुनिश्चित करें। अतः दिये गये उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी अन्यथा की दशा में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके जिम्मेदार लाइसेंस धारक विक्रेता स्यंम होगें।