MIRZAPUR NEWS: (सुनील कुमार गुप्ता) अधिवक्ता हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने आरोपी पर रासुका लगाने का आदेश जारी किया है। थाना कटरा में दर्ज हत्या के मुकदमे (मु.अ.सं. 97/2026) में आरोपी राजेन्द्र सोनकर पुत्र शोभा सोनकर निवासी देवरी थाना विंध्याचल इस समय जेल में बंद है। आरोपी ने जेल से रिहा होने के लिए न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की है। पुलिस का कहना है कि यदि आरोपी जमानत पर रिहा होता है तो उससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की संस्तुति की थी। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने 4 अगस्त 2026 को आरोपी के विरुद्ध रासुका लगाने का आदेश पारित कर दिया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।







