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जिलाधिकारी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के विरुद्ध आटा मिल की छापेमारी

गेहूं आटा के दो नमूने 1314 किलोग्राम आटा सीज
AURAIYA NEWS: जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देशानुसार जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन् विभाग द्वारा खाद्य पदार्थ आटा में शैलखड़ी (सोप स्टोन) व चावल आदि की मिलावट किये जाने के संदेह के आधार विशेष अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास द्वारा जनपद में विभिन्न आटा मिलों पर छापेमारी करते हुए नमूना संग्रहण की कार्यवाही की गयी। मिनी इण्डस्ट्रियल एरिया औरैया स्थित आटा मिल से गेहूॅ का आटा का नमूना संग्रहीत कर व 308 किग्रा0 गेहूॅ का आटा नियमानुसार सीज किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य रू0-8932/-है।  तिलक नगर औरैया स्थित आटा मिल से गेहूॅ का आटा का नमूना संग्रहीत कर व 308 किग्रा0 गेहूॅ का आटा नियमानुसार सीज किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य रू0-9240/-है। तत्पश्चात् बेला रोड दिबियापुर स्थित आटा मिल से गेहूॅ का आटा का नमूना संग्रहीत कर व 698 किग्रा0 गेहूॅ का आटा नियमानुसार सीज किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य रू0-20242/-है। कुल 03 नमूनें संग्रहीत कर जॉच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। उपरोक्त आटा मिलों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 लेबिलिंग एण्ड पैकेजिंग नियमों का अनुपालन तथा हाईजीन एवं सेनीटेषन शेड्यूल 4 का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता को सुधार नोटिस जारी किया जा रहा है। उक्त नमूनों की जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
साथ ही शासन से प्राप्त फूड सेफटी ऑन व्हील (मोबाइल वैन प्रयोगशाला) का संचालन खाद्य सुरक्षा अधिकारी  विजय कुमार श्रीवास द्वारा किया गया। मोबाइन वैन प्रयोगशाला के माध्यम से 14 नमूनों की त्वरित जॉच की गयी, जिसमें से 03 नमूनें मानक के विपरीत पाये गये, जिस पर सम्बन्धित को आवश्यक सुधार किये जाने के निर्देश दिये गये। आमजनमानस एवं खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा पूर्व में संग्रहीत नमूने, जो खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा मानक के विपरीत घोषित किये गये थे, उनमें मा0 न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) औरैया द्वारा माह जुलाई 2026 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत होमगंज औरैया स्थित मैसर्स पटवा आटा चक्की पर रू0-35000/-,बिलावा अजीतमल स्थित अनमोल डेयरी के विरूद्ध रू0-45000/-सहायल रोड दिबियापुर स्थित प्रतिष्ठान प्रोप्राइटर अमित कुमार गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता के विरूद्ध रू0-45000/-,कुदरकोट बिधूना स्थित मैसर्स लालू शाक्य समोसा भण्डार पर रू0- 35000/ -,ग्राम बेला रोड बिधूना स्थित मैसर्स राधे राधे स्वीट हाउस पर रू0-50000/ -के अर्थदण्ड/जुर्माना अधिरोपित किया गया है। ससमय जुर्माना न जमा करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण निलम्बित किये जायेंगे।